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नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने डेबिट कार्ड से होने वाले ट्रांज़ैक्शन चार्जेज को लेकर अहम कदम उठाया है। रिजर्व बैंक ने मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) को वाजिब स्तर पर लाने के लिए यह फैसला लिया है। इसके तहत डेबिट कार्ड से होने वाले लेनदेन के लिए अलग-अलग मर्चेंट डिस्काउंट दरें तय की हैं। रिजर्व बैंक का यह नियम 1 जनवरी से लागू होगा।

एमडीआर चार्जेज में हुआ यह बदलाव- रिजर्व बैंक की ताजा अधिसूचना के अनुसार 20 लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले छोटे मर्चेंट के लिए एमडीआर शुल्क 0.40 प्रतिशत तय किया गया है जिसमें प्रति सौदा शुल्क की सीमा 200 रुपए रहेगी। यह शुल्क डेबिट कार्ड से आनलाइन या पीओएस के जरिए लेनदेन पर लागू होगा।

वहीं क्यूआर कोड आधारित लेनदेन में भुगतान स्वीकार करने पर शुल्क 0.30 प्रतिशत रहेगा और इसमें प्रति सौदा 200 रुपए शुल्क की सीमा होगी. वहीं अगर किसी मर्चेंट इकाई का सालाना कारोबार 20 लाख रुपए से अधिक है तो एम.डी.आर. शुल्क 0.90 प्रतिशत होगा और इसमें प्रति लेनदेन 1,000 रुपए शुल्क की सीमा होगी।

इसमें क्यूआर कोड के जरिए लेनदेन पर शुल्क 0.80 प्रतिशत व अधिकतम शुल्क राशि 1000 रुपए ही रहेगी।

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