नई दिल्ली: खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि हॉलमार्किंग नियमन को नए भारतीय मानक ब्यूरो कानून के तहत लाने पर काम किया जा रहा है जिससे सोने के आभूषणों पर हॉलमार्क का निशान अनिवार्य हो जाएगा।
पासवान ने स्वर्ण आभूषणों के मानकों के पुनरीक्षण की भी सराहना की, जिससे अब हॉलमार्किंग के अंतर्गत केवल तीन संवर्ग अर्थात14, 18 और 22 कैरेट रह गए हैं।
उन्होंने विश्व मानक दिवस के अवसर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा आयोजित संगोष्ठी “शहरों को और स्मार्ट बनाते मानक” के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि उनका मंत्रालय उपभोक्ता संरक्षण पर विशेष बल देना रहा है, जो नये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और बीआईएस अधिनियम के कारण और अधिक प्रभावी हो गया है।
बता दें कि सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग अभी वैकल्पिक है। तनिष्क जैसे बड़े चेन भी अपने गहनों पर हॉलमार्क नहीं लगा रहे हैं। पासवान ने कहा कि स्मार्ट शहर बनाना बहुत जटिल काम है और इसकी अपनी चुनौतियाँ हैं। इस कार्य में मानक ही एकमात्र ऐसा साधन है, जो इस कार्य को सरल बनाते हैं।
राष्ट्रीय मानक, स्मार्ट शहरों के कार्य को सुरक्षित और सहज बनाते हैं। इसके अलावा ऊर्जा दक्ष भवनों, इंटेलीजेंट परिवहन तथा उन्नत कचरा प्रबंधन सहित मानक शहरी जीवन के सभी पहलुओं पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देते हैं, जिससे समुदायों को वहनीय बनाया जा सकता है।
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री सी.आर. चौधरी ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए मानकों के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मानक संसाधनों के प्रबंधन से लेकर जीवन की सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार लाने जैसी आज के जीवन की वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यावहारिक साधन हैं।
चौधरी ने व्यापार को सुगम बनाने के लिए क्षेत्रीय मानकीकरण के कार्य में आम स्टैण्डर्ड बनाने में बीआईएस की सक्रिय सहभागिता की प्रशंसा की।
उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव अविनाश के. श्रीवास्तव ने अपने भाषण में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप से बदलती हुई पृष्ठभूमि में भारतीय मानक ब्यूरो की भूमिका को रेखांकित किया है। बीआईएस की महानिदेशक श्रीमती सुरीना राजन ने आगंतुकों का स्वागत किया।