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नई दिल्ली: सरकार ने 30 लाख से अधिक करदाताओं को राहत प्रदान करते हुए वस्तु एवं सेवा कर के तहत जुलाई के जीएसटीआर-2 रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है।

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि जुलाई के जीएसटीआर-2 रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी। अब इसे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। कारोबारियों तथा उद्यमियों को राहत देने के मकसद से जीएसटीआर-3 रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तिथि भी 10 नवंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी गयी है।

अब तक करीब 12 लाख कारोबारियों ने जीएसटीआर-2 दाखिल किया है। सितंबर महीने में सरकार का गुड्स एंड सर्विसेज (जीएसटी) कलेक्शन 92,150 करोड़ रुपये रहा। वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इसमें से सेंट्रल जीएसटी की हिस्सेदारी 14,042 करोड़ रुपये रही जबकि स्टेट जीएसटी की हिस्सेदारी 21,172 करोड़ रुपये रही।

वहीं आईजीएसटी की रकम 48,948 करोड़ रुपये रही जिसमें से 23,951 करोड़ रुपये इंपोर्ट के मद का रहा। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक जीएसटी लागू होने के पहले महीने यानी जुलाई में सरकार का संग्रह 95,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा, जबकि अगस्त में यह रकम घटकर 91,000 करोड़ रुपये हो गई।

जीएसटी लागू होने के बाद सितंबर तीसरा महीना है। देश में जीएसटी को एक जुलाई से लागू किया गया, जिसमें करीब दर्जन भर से अधिक अप्रत्यक्ष करों की जगह ली है।

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