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संविधान ने देश में बदलाव लाने में उल्लेखनीय मदद की: सीजेआई खन्ना

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बैंकों और डाकघरों को चलन से बाहर किए गए 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को 20 जुलाई तक भारतीय रिजर्व बैंक में जमा कराने की अनुमति दे दी है। बंद किए जा चुके पुराने नोटों को आरबीआई में जमा करने को दूसरा मौका सरकार ने बैंकों, डाकघरों और सहकारी बैंकों को दिया है। इससे पहले यह अवसर 31 दिसंबर तक के लिए दिया गया था। यह नोटबंदी के बाद 50 दिन की अवधि समाप्त होने के एक दिन बाद तक का समय था। एक अधिसूचना में सरकार ने कहा है कि बंद किए जा चुके नोटों को बैंक, डाकघर और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक आरबीआई के किसी भी कार्यालय में इस नियम के अधिसूचित होने के बाद 30 दिन की अवधि के भीतर जमा करा दें। गौरतलब है कि सरकार ने कालाधन पर अंकुश लगाने और फर्जी नोटों पर पाबंदी लगाने के मकसद से आठ नवंबर 2016 को 500 और 1,000 रुपये के नोटों पर पाबंदी लगाने की घोषणा की थी

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