मुंबई: रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे बैंक शाखाओं व करंसी चेस्ट के परिचालन की सीसीटीवी रिकार्डिंग को संभालकर रखें ताकि प्रवर्तन एजेंसियों को उन लोगों की पहचान करने में आसानी हो जो नोटबंदी के बाद नये नोटों की जमाखोरी कर रहे हैं। केंद्रीय बैंक ने इस बारे में आज एक अधिसूचना जारी की है। इसमें बैंकों से कहा गया है कि वे 8 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक बैंक शाखाओं व करंसी चेस्ट में लगे सीसीटीवी रिकार्डिंग संभालकर रखें। रिजर्व बैंक ने कहा है कि इस रिकार्डिंग से प्रवर्तन एजेंसियों को नये नोटों की जमाखोरी करने वालों को पहचानने व उनके खिलाफ कार्रवाई में मदद मिलेगी। इससे पहले अक्तूबर में रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा था कि वे बैंक हाल या परिसर तथा काउंटरों को सीसीटीवी के दायरे में लाएं। सरकार ने 8 नवंबर की रात को नोटबंदी की घोषणा की थी।
उसके बाद से देश भर में समाजकंटक तत्वों द्वारा नये नोटों की जमाखोरी के समाचार आ रहे हैं।