नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा कि वे 50,000 रुपये से अधिक राशि नकद जमा करने वाले उन लोगों से पैन कार्ड की प्रति जमा करवायें जिनके खाते पहले स्थायी खाता संख्या (पैन) से नहीं जुड़े हैं। इसका मकसद 500 और 1,000 रुपये के नोटों पर पाबंदी के मद्देनजर कर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराना है। रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा, ‘आयकर नियम, 1962 के प्रावधान 114बी के तहत बैंकों को सलाह दी जाती है कि 50,000 रुपये से अधिक नकद अपने खाते में जमा कराने वाले वैसे लोगों से पैन कार्ड की प्रति ली जाए जिनके खाते पैन से नहीं जुड़े हैं।’ इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने बैंकों से अपने ग्राहकों पर सभी योग्य सौदों के लिये आईटी नियम के तहत पैन संख्या साझा करने पर जोर देने को कहा है। सरकार के 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोटों पर पाबंदी के बाद केंद्रीय बैंक का यह निर्देश आया है।