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मंत्री शाह को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, जांच के लिए एसआईटी गठित

वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (शुक्रवार) अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। यहां लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी सरकार गरीबों और दलितों के लिए है। मुझ पर चारों तरफ से हमले होते रहते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से विकास को गरीबों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम ने आज वाराणसी से दिल्ली के बीच महामना एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। हफ्ते में तीन दिन चलने वाली ये ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच की 800 किलोमीटर की दूरी 14 घंटे में तय करेगी। ट्रेन में यात्रियों के सुविधा और स्वच्छता का खासा ध्यान रखा गया है। ट्रेन के हर डिब्बे में बायो टॉयलेट और कूड़ेदान की व्यवस्था की गई है।

लखनऊ: फिलहाल बंद चल रहे ‘नेशनल हेराल्ड’ समाचार पत्र समूह की प्रकाशक कम्पनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ने अपने स्वरूप में बदलाव करते हुए गैर व्यवसायिक कम्पनी बनने का फैसला किया है। यह निर्णय आज यहां हुई कम्पनी के शेयर धारकों की विशेष आमसभा में लिया गया है। कम्पनी के स्वरूप में बदलाव के लिए शेयर धारकों की सहमति के लिए आज विशेष आम सभा की तीन घंटे चली बैठक के बाद कम्पनी के प्रबंध निदेशक मोतीलाल वोरा ने संवाददाताओं को बताया, ‘शेयर धारकों ने कम्पनी के स्वरूप को बदलते हुए इसे गैर व्यवसायिक स्वरूप प्रदान करने के लिए आज कई प्रस्तावों पर विचार के बाद अपनी सहमति प्रदान कर दी है।’ वोरा ने बताया कि आम सभा में एजेएल का नाम बदलने और इसके प्रकाशनों को पुन: शुरू करने का भी निर्णय लिया है।

नोएडा: एक महिला पत्रकार ने उबर चालक पर उसके साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया जिसके बाद चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उपाधीक्षक विजय धुल ने बताया कि शिकायत के मुताबिक महिला पत्रकार ने बुधवार रात दिल्ली से नोएडा जाने के लिए उबर कैब की थी। उन्होंने बताया कि महिला को नोएडा सेक्टर 12 मेट्रो स्टेशन के पास संदेह हुआ कि चालक रविंद्र सिंह गलत मार्ग पर कैब ले जा रहा है और उसने उसे वाहन रोकने को कहा। इसके बाद महिला ने कैब से उतर कर चलना शुरू कर दिया जबकि चालक उन्हें उनके गंतव्य पर ले जाने के लिए जोर देता रहा।

इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने लड़कियों से आए दिन हो रही छेड़छाड़ की घटनाओं और बैंकरोड पर पिछले दिनों इविवि की छात्रा को सरेआम अगवा करने को गंभीरता से लिया है। और डीएम को शहर में लड़कियों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने इसकी रिपोर्ट के लिए डीएम को चार सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का दायित्व है कि लड़कियों व छात्राओं की सुरक्षा का इंतजाम करे ताकि वे निर्भय होकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। यह आदेश न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता एवं न्यायमूर्ति विजयलक्ष्मी की खंडपीठ ने ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क से जुड़ी लॉ इंटर्न मर्लिन मैथ्यू, वेदिका, समीक्षा, ज्योत्सना व रोशनी की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर उन्हें सुनकर दिया।

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