इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने लड़कियों से आए दिन हो रही छेड़छाड़ की घटनाओं और बैंकरोड पर पिछले दिनों इविवि की छात्रा को सरेआम अगवा करने को गंभीरता से लिया है। और डीएम को शहर में लड़कियों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने इसकी रिपोर्ट के लिए डीएम को चार सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का दायित्व है कि लड़कियों व छात्राओं की सुरक्षा का इंतजाम करे ताकि वे निर्भय होकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। यह आदेश न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता एवं न्यायमूर्ति विजयलक्ष्मी की खंडपीठ ने ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क से जुड़ी लॉ इंटर्न मर्लिन मैथ्यू, वेदिका, समीक्षा, ज्योत्सना व रोशनी की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर उन्हें सुनकर दिया।
इन छात्राओं ने कोर्ट को बताया कि शहर में लड़कियां व महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। 11 जनवरी को बैंक रोड पर इविवि की छात्रा के सरेआम अपहरण की कोशिश की गई और घटना की एफआईआर दर्ज कराने वाले पीड़िता के भाई को हॉस्टल में घुसकर बुरी तरह मारापीटा गया। जनहित याचिका में छात्राओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की गई है। साथ ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय व शहर की शिक्षण संस्थाओं व उनके आसपास सीसीटीवी कैमरे से निगरानी और पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था का निर्देश देने की मांग की गई है। यह भी कहा गया है कि लड़कियों के छात्रावास के बाहर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाए। अध्यापकों, छात्रों व पुलिस की सलाहकार समिति बनाकर लड़कियों व महिलाओं की सुरक्षा की जाए। याचिका पर अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी।