ताज़ा खबरें

लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करने वाले बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों ने शनिवार को कहा कि दलित छात्रों के उत्पीडन के विरोध में उन्होंने ऐसा कदम उठाया। छात्र रामकरन ने कहा, 'हम लोग बाबा साहेब के अनुयायी हैं। संविधान और कानून के छात्र हैं। हैदराबाद में दलित छात्र रोहित वेमुला ने आत्महत्या की। इस तरह लोग न मरें, इसी के विरोध में हमने नारेबाजी की।' नारेबाजी करने वाले एक अन्य छात्र अमरेंद्र कुमार आर्य ने कहा कि ये आवाज दबेगी नहीं। हमने ये कदम इसीलिए उठाया, ताकि आने वाले समय में अन्य दलित छात्रों के साथ ऐसा न हो, जैसा रोहित के साथ हुआ। उसने कहा कि 50 साल पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के साथ भी ऐसा हुआ था। आज रोहित के साथ यही हुआ।

मथुरा: राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) के एक विधायक की बेटी से जबलपुर-दिल्ली ट्रेन के एसी-2 कोच में कथित तौर पर नकदी और चार लाख रुपये मूल्य का कीमती समान लूट लिया गया। इस घटना को लेकर विधायक के नेतृत्व में सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने शनिवार को मथुरा जंक्शन पर धरना प्रदर्शन किया। पुलिस ने बताया कि यह घटना शनिवार तड़के उस समय हुई, जब भावना प्रकाश अपने दो बच्चों के साथ महाकौशल एक्सप्रेस में जबलपुर से मथुरा जा रही थी। भावना प्रकाश बलदेव विधानसभा क्षेत्र से आरएलडी के विधायक पूरन प्रकाश की बेटी हैं। आगरा में रेलवे के पुलिस अधीक्षक जीएन खन्ना ने बताया कि भावना की शिकायत के आधार पर आगरा कैंट पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया है।

महोबा (उत्तर प्रदेश): कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर हैदराबाद विश्वविद्यालय के दलित छात्र रोहित वेमूला की आत्महत्या से वाकई दुखी हैं तो वह पहले उस विश्वविद्यालय के कुलपति को हटाएं, जिसकी वजह से रोहित को खुदकुशी करनी पड़ी। राहुल ने संवाददाताओं से कहा, 'मोदी जी को कष्ट हुआ है। लोग कहते हैं कि आंसू भी आए। मैं उनको कहना चाहता हूं कि अगर आपके आंसू सच्चे हैं, तो आप उस कुलपति को वहां से निकालिए। आप जांच करा रहे हैं, लेकिन पहले उसे निकालिए, जांच में जो निकलेगा, कीजिएगा।' उन्होंने कहा, हैदराबाद या देश के अन्य विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में किसी के साथ जो हो रहा है, उसको आप असहिष्णुता कहिए।

मुजफ्फरनगर: एक स्थानीय अदालत ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े एक मामले में पेश नहीं होने पर विहिप नेता साध्वी प्राची के खिलाफ शनिवार को फिर वारंट जारी किया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीताराम ने साध्वी प्राची के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया और उन्हें मामले में 21 फरवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। अदालत ने 18 दिसंबर को भी वारंट जारी किया था, जब वह अदालत में उपस्थित होने में नाकाम रही थीं। अभियोजन के अनुसार प्राची के अलावा केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, भाजपा सांसद भारतेन्दु सिंह, भाजपा विधायकों सुरेश राणा और संगीत सोम भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख