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मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में सौरभ राजपूत की हत्या के बाद शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में ठिकाने लगाने के मामले में बुधवार को जिला अदालत ने दोनों आरोपियों- सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी करार दिया है। मामले में सजा का ऐलान अगली सुनवाई पर किया जाएगा।

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी (डीजीसी फौजदारी) के. के. चौबे ने बताया कि जिला न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने सौरभ राजपूत हत्याकांड मामले में आरोपी उसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को हत्या, आपराधिक षड़यंत्र और साक्ष्य मिटाने का दोषी करार दिया है। अदालत अगली तारीख पर सजा का ऐलान करेगी।

शव के टुकड़ों को नीले ड्रम में सीमेंट के घोल से सील किया

अभियोजन अधिकारी ने बताया कि सौरभ की हत्या के बाद उसके शव के टुकड़ों को नीले ड्रम में रखकर सीमेंट के घोल से सील किया गया था। दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी होने के बाद अदालत ने दोनों को दोषी ठहराया और सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

नई दिल्ली: संभल हिंसा के आरोपी मुल्ला अफरोज की एनएसए हिरासत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। कोर्ट ने अवैध हिरासत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि अफरोज पर एनएसए लगाने का आधार पुलिस हिरासत में दिया गया कबूलनामा था। इसके आधार पर उसके दोबारा हिंसा करने या सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित करने की आशंका बताई गई थी। पुलिस कस्टडी में कथित कबूलनामे के आधार पर एनएसए हिरासत का आदेश नहीं दिया जा सकता।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने मुल्ला अफरोज की हिरासत को रद्द कर दिया। बेंच ने कहा कि कोर्ट से बाहर किया गया कबूलनामा किसी को एहतियातन हिरासत में लेने का आधार नहीं बन सकता है। हिरासत में लेने वाले अधिकारियों को परिस्थितियों के बारे में विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को लेकर 54 दिन की देरी पर भी सवाल उठाया। बेंच ने कहा कि जब घटना के पहले दिन से ही सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध थे, तो आरोपी को गिरफ्तार करने में इतनी देर क्यों हुई।

अयोध्या: अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे की रकम में कथित गबन के मामले में पुलिस ने आठ आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस की विवेचना रिपोर्ट में सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल चैट, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), बैंकिंग लेनदेन और बरामदगी को प्रमुख साक्ष्य बनाया गया है।

सीसीटीवी में 85 बार रकम हटाने का दावा

रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला उर्फ शनि 85 बार चढ़ावे की रकम हटाकर छिपाते हुए सीसीटीवी में दिखाई दिया, जबकि अन्य आरोपियों की भूमिका भी फुटेज में दर्ज होने का दावा किया गया है। रामजन्मभूमि थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 90/2026 में क्षेत्राधिकारी आशुतोष तिवारी ने विवेचना पूरी करने के बाद 22/23 सितंबर को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चार्जशीट दाखिल की।

मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(5), 317(2), 317(5), 61(2) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(a) सहपठित धारा 13(2) के तहत कार्रवाई की गई है।

जेवर: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक चलती स्लीपर बस में अचानक भीषण आग लग गई। हादसा एक्सप्रेसवे के जीरो पॉइंट से करीब 32 किलोमीटर आगे जेवर थाना इलाके में हुआ। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी बस इसकी चपेट में आ गई। हादसे में 9 यात्रियों की मौत हो गई है। बस में करीब 40 से 50 यात्रियों के सवार होने की जानकारी सामने आई है।

ज्वाइंट सीपी राजीव नारायण मिश्रा के मुताबिक, बस में आग लगते ही यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई। अपनी जान बचाने के लिए कुछ यात्रियों ने बस से कूदना शुरू कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया।

दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बस में लगी आग पर काबू पाया। इसके बाद मृतकों के शवों को बाहर निकाला गया और आग में झुलसे लोगों को नजीदीकी अस्पताल भेजा गया। पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें भी घटनास्थल पर मौजूद हैं और पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं।

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