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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित हाथरस कांड मामले की इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में बुधवार को सुनवाई हुई। सीबीआई ने अब तक की गई जांच की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जिलाधिकारी हाथरस को अभी तक नहीं हटाने को लेकर नाराजगी व्यक्त की। इस पर सरकार की तरफ से कोर्ट में तर्क देते हुए जवाबी हलफ़नामा  दाखिल किया गया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को नियत किया है।

न्यायमूर्ति पंकज मित्थल और न्यायमूर्ति राजन रॉय की खंडपीठ ने बुधवार को यह आदेश हाथरस मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए दर्ज कराई गई जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। गत दो नवंबर को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 25 नवंबर को सीबीआई से जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश को कहा था, जिसके अनुपालन में बुधवार को सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी।

 

सीबीआई ने कोर्ट से कहा है कि जांच तेज गति से चल रही है। वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए इस मामले के चारों आरोपितों का गांधीनगर में पॉलीग्राफ और बीईओएस (ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर) टेस्ट कराया जा रहा है। कहा कि संभवत 10 दिसंबर तक जांच पूरी हो जाएगी।

 

 

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