नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूपी में हर साल 33,000 से अधिक पुलिस जवानों की भर्ती करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि वह 3200 सब-इंस्पेक्टर और 30,000 कांस्टेबल की भर्ती हर साल करे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधान सचिव होम को आदेश देते हुए कहा कि भर्ती योजना का पालन नहीं करने पर वे व्यक्तिगत रूप से दंडित होंगे। इसके साथ ही भर्ती बोर्ड चेयरमैन को भर्ती के दौरान न बदलने का भी आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से तय हलफनामे के अनुसार ही भर्ती करने को कहा है। इस समय उत्तर प्रदेश में तकरीबन डेढ़ लाख पद खाली हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में छह राज्यों के बड़े अधिकारियों को रोडमैप के साथ तलब किया था। ये प्रदेश यूपी, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल थे। यूपी में डेढ़ लाख से ज्यादा पद खाली होने के साथ-साथ अन्य राज्यों में भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की रिक्तियां हैं।
एक रिपोर्ट की मानें तो बिहार में 34000, कर्नाटक में 24399, झारखंड में 26303, तमिलनाडु में 19803, बंगाल में 37325 पुलिसकर्मियों के पद खाली हैं।