नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन की सीबीआई द्वारा जारी जांच निरस्त करने से इंकार किया। रावत को इस वीडियो में कथित रूप से बागी कांग्रेसी विधायकों का समर्थन हासिल करने के लिए सौदा करते हुए दिखाया गया था। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता ने कहा कि इस समय स्टिंग की सीडी की सीबीआई जांच निरस्त करना संभव नहीं है। रावत ने अपनी याचिका में जांच खारिज करने को कहा था। सीबीआई ने रावत को सम्मन भेजकर नौ मई को उसके सामने हाजिर होने के लिए कहा था। हालांकि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कारण बताकर उसके सामने हाजिर नहीं हुए थे। हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री से जांच में सहयोग करने के लिए कहा और सीबीआई से भी मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए कहा।
उच्च न्यायालय ने आगे की सुनवाई के लिए 31 मई की तारीख तय की।