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मंत्री शाह को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, जांच के लिए एसआईटी गठित

तिरुवनंतपुरम: केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज (बुधवार) कहा कि केंद्र सरकार छात्र- पुलिस कैडेट (एसपीसी) योजना के केरल मॉडल को सफलतापूर्वक राष्ट्रीय स्तर पर लागू करेगी। उन्होंने एसपीसी के वार्षिकोत्सव का उद्घाटन करने के बाद कहा कि एसपीसी कार्यक्रम बच्चे के समग्र विकास से संबंधित है जिस पर केंद्र की भाजपा सरकार ध्यान दे रही है। सिंह ने कहा कि स्कूल आधारित पहल से युवा अपनी अंतर्निहित क्षमताओं का विकास करते हैं और खुद को विकृत व्यवहार और प्रतिष्ठान विरोधी हिंसा जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों को रोकने के लिए सशक्त बनाते हैं। उन्होंने कहा, ‘मेरा पुरजोर विश्वास है कि एसपीसी कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जाना चाहिए और गृह मंत्रालय जल्द ही इस दिशा में पायलट परियोजना को लागू करेगा।’

तिरवनंतपुरम: केरल के चर्चित सौर घोटाला में मुख्य आरोपी केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी और मंत्री अरायादान मोहम्मद पर रिश्वत स्वीकार करने का आरोप लगा है। हालांकि दोनों ने ही इस आरोप का खंडन किया है। कोच्चि में कथित घोटाले की जांच कर रहे न्यायमूर्ति शिवराजन आयोग के समक्ष गवाही देते हुए मुख्य आरोपी सरिता एस नायर ने कहा कि 1.90 करोड़ रुपये चांडी के मुख्य सहायक को राज्य में विशाल सौर परियोजना स्थापित करने के लिए दिए गए थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने बिजली मंत्री अरायादान मोहम्मद के पीए को रिश्वत के तौर पर 40 लाख रुपये दिए थे। चांडी ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि यह सरिता का मामले से बच निकलने का प्रयास है।

कोच्चि: केरल के आबकारी मंत्री के. बाबू ने शनिवार को पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री ओमन चांडी को सौंप दिया। उनका इस्तीफा एक स्थानीय अदालत के उस आदेश के बाद आया, जिसमें 50 लाख रुपये की रिश्वत लेने के मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है। बाबू के खिलाफ शिकायत बीजू रमेश ने दर्ज कराई थी। उनका आरोप है कि बाबू ने रिश्वत लेकर बार चलाने की अनुमति दी थी। सतर्कता विभाग ने इस संबंध में सत्यता रिपोर्ट दायर करने के लिए एक माह का समय मांगा था, जिसके बाद त्रिशूर की सतर्कता अदालत ने बाबू के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया।

त्रिशूर: केरल के बीड़ी उद्योगपति मोहम्मद निशाम को कोर्ट ने गुरुवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उसे 80.30 लाख रुपये का जुर्माना भी चुकाने का आदेश दिया है। इससे पहले, 40 वर्षीय निशाम को बुधवार को करीब एक साल पहले अपनी 'हमर' कार से एक सुरक्षा गार्ड को कुचलने का दोषी करार दिया गया था। गुरुवार को कोर्ट ने उसे इसी मामले में 24 साल की कैद के अलावा उम्रकैद की सजा सुनाई। प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केपी सुधीर ने सजा की घोषणा करते हुए निर्देश दिया कि सुरक्षा गार्ड चंद्रबोस की विधवा जमांती को जुर्माने की राशि से 50 लाख रुपये दिए जाएं। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को निशाम की पत्नी अमाल के खिलाफ भी मुकदमा शुरू करने का निर्देश दिया। अमाल इस मामले में गवाह है, लेकिन बाद में वह अपने बयान से पलट गई थी।

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