उधगमंडलम: तमिलनाडु के उधगमंडलम जिला में अपनी बेटी का यौन शोषण करने वाले शख्स को उसके बुरे कर्मों का फल मिला है। अदालत ने यहां शुक्रवार को 40 साल के एक व्यक्ति को अपनी बेटी का यौन शोषण करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
तीन साल तक करता रहा यौन शोषण
बता दें, आरोपी साल 2014 से 2017 तक अपनी बेटी का यौन शोषण करता रहा। इतना ही नहीं, उसने अपनी पत्नी को इस बात की जानकारी किसी को नहीं देने की धमकी दी थी। इस यातना से परेशान बेटी ने सितंबर 2017 में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
पोक्सो अधिनियम के तहत मिली सजा
न्यायाधीश अरुणाचलम ने पोक्सो (बच्चों को यौन अपराध से संरक्षण) अधिनियम के तहत आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।