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भागलपुर: भागलपुर में मॉब लीचिंग के मामले में आठ आरोपियों को जिला कोर्ट ने हत्या का दोषी पाया। हाईकोर्ट के आदेश पर स्थानीय कोर्ट में स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई चल रही थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) विनोद कुमार तिवारी ने शाहकुंड थाने के रसुल्ला गांव में 18 वर्ष के युवक की हत्या मामले में यह सुनवाई की। नौ लोगों ने कोर्ट में गवाही देकर घटना का समर्थन किया था। नौ सितंबर को दोनों पक्षों की ओर से केस में बहस पूरी कर ली गई थी। अब दोषी अभियुक्तों को 13 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी।

जिले के शाहकुंड थाना क्षेत्र के रसुल्ला गांव में छह जनवरी, 2017 की सुबह चोरी के आरोप में उमेश मंडल के पुत्र नंद किशोर मंडल (18 वर्ष) को पीट-पीटकर अधमरा कर बगीचे में फेंक दिया गया था। गंभीर स्थिति में नंदकिशोर को शाहकुंड प्राथमिक स्वासथ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया था लेकिन हालत गंभीर देख डाक्टर ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया था। इलाज के दौरान दिन के करीब 11 बजे घायल ने दम तोड़ दिया था।

इस मामले में नंद किशोर के पिता उमेश मंडल के बयान पर चन्द्र शेखर मंडल, गणेश मंडल, सुनील मंडल, मृत्युंजय मंडल, पंकज मंडल, फुचुल मंडल, दीपक मंडल और कार्तिक मंडल को आरोपी बनाया था। पुलिस जांच में सभी को दोषी पाकर 22 फरवरी, 2017 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया गया था।

रिपोर्ट में कहा गया कि घटना की सुबह तीन बजे बेटे को पढ़ने के लिए जगाने गए तो बेटा बिस्तर पर नहीं था। घर के बाहर खोजबीन की गई। इस दौरान चन्द्रशेखर मंडल के घर की ओर हल्ला सुनाई पड़ा। बेटा श्याम सुंदर मंडल के साथ मौके पर पहुंचे तो वहां पर आरोपियों द्वारा बेटे को डंडे से पीटा जा रहा था। घटना का कारण है कि पंचायत चुनाव को लेकर आरोपियों से विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के कारण बेटे को बुलाकर हत्या कर दी गई।

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