मुंबई: आचार संहिता से संबंधित समाचार प्रकाशकों के लिए सरकार के नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के प्रावधानों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। समाचार प्रकाशकों ने देश की कई अदालतों में नियमों को चुनौती दी थी। मीडिया रिर्पोटस के मुताबिक, उच्च न्यायालय ने शनिवार को आचार संहिता के पालन से संबंधित डिजिटल मीडिया के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के खंड 9 (1) और 9 (3) पर रोक लगा दी है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि "प्रथम दृष्टया" पाया गया है कि इन उप-खंडों ने अनुच्छेद 19 के तहत याचिकाकर्ताओं के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया है। खंड 9 के प्रावधान भी मूल कानून (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000) के दायरे से बाहर हैं।
केंद्र सरकार को लगा झटका
उच्च न्यायालय ने यह आदेश कानूनी समाचार पोर्टल द लीफलेट और पत्रकार निखिल वागले द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनाया है। याचिका में नए आईटी नियमों के कई प्रावधानों को चुनौती दी गई थी।
दावा किया गया था कि ये अस्पष्ट थे। पिछले महीने सरकार को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र द्वारा फरवरी में पेश किए गए नए नियमों को चुनौती देने वाली विभिन्न अदालतों को सुनवाई से रोकने से इंकार कर दिया था।
समाचार प्रकाशकों का आरोप है कि नए नियम प्रेस की स्वतंत्रता सहित बुनियादी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। साथ ही इसे सरकार को ऑनलाइन समाचार सामग्री पर अधिक सख्त पकड़ बनाने के लिए तैयार किया गया है। पूर्व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद और पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा आईटी नियमों का बड़े पैमाने पर बचाव किया गया था। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने मंत्रिपरिषद के भारी बदलाव में दोनों ही नेताओं को कैबिनेट से हटा दिया गया था।
सरकार का कहना है कि नए आईटी नियम सोशल मीडिया पर सामग्री को विनियमित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि सभी ऑनलाइन समाचार कानून का अनुपालन करते हैं। नई आवश्यकताओं में यह भी शामिल है कि व्हाट्सएप जैसी कंपनियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली किसी भी सामग्री के पहले प्रेषक (या सबसे पहले संदेश को अग्रेषित करने वाले) की पहचान करने के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को तोड़ती हैं।
आईटी नियम विवादास्पद रूप से यह भी कहते हैं कि कानून और व्यवस्था या सुरक्षा के लिए समस्याग्रस्त मानी जाने वाली सामग्री पर मंत्रियों की एक समिति के पास अंतिम वीटो अधिकार होंगे और वे इसे हटाने का आदेश दे सकते हैं। समाचार प्रकाशकों ने तर्क दिया है कि मौजूदा कानून पहले से ही आपराधिक मुकदमा चलाने का प्रावधान करते हैं यदि वे बाल पोर्नोग्राफ़ी पोस्ट करने, या सांप्रदायिक घृणा या हिंसा को उकसाने वाली सामग्री चलाने आदि के नियमों को तोड़ते हैं।
न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन द्वारा आईटी नियमों को केरल उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसमें पिछले महीने देश के कुछ सबसे बड़े समाचार नेटवर्क शामिल हैं। अदालत ने प्रकाशकों के पक्ष में एक अस्थायी आदेश देते हुए कहा कि अगर वे अभी आईटी नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। अन्य समाचार उद्योग और मीडिया संघों ने अन्य अदालतों में इसी तरह की अपील दायर की है।