नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को मिलने वाला 10 फीसदी आरक्षण शिक्षण सत्र 2019-20 में महाराष्ट्र के पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले पर लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू होने से पहले ही महाराष्ट्र में पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई थी।
कोर्ट ने कहा कि जब तक एमसीआई अतिरिक्त सीटों का सृजन नहीं करता, दूसरों को नुकसान पहुंचा कर 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं दिया जा सकता।