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जयपुर: विशेष कोर्ट वर्ष 2008 के जयपुर सीरियल बम धमाकों के चार दोषियों की सजा का एलान शुक्रवार को करेगा। इन धमाकों में 71 लोग मारे गए थे और 185 लोग घायल हुए थे। विशेष कोर्ट ने बृहस्पतिवार को दोषियों की सजा पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। सरकारी वकील श्रीचंद ने बताया कि कोर्ट शुक्रवार को चार बजे सजा सुनाएगा। दोषियों को अधिकतम फांसी की सजा सुनाई जा सकती है। इस मामले में विशेष कोर्ट ने बुधवार को चार आरोपियों को दोषी करार दिया था।

13 मई 2008 को जयपुर में आठ जगहों पर बम धमाके हुए थे जिसमें 71 लोगों की मौत हुई थी। जिन आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया उनके नाम शाहबाज हुसैन, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी, सैफुर्रहमान एवं सलमान हैं। मामले में अदालत ने आरोपी शाहबाज हुसैन को दोषमुक्त करार दिया क्योंकि उसके खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हो सके। बाकी चार आरोपियों को आईपीएस की धारा 120 बी के तहत दोषी माना गया। शाहबाज पर इन धमाकों की जिम्मेदारी लेने वाला ईमेल भेजने का आरोप था।

बाकी चार दोषियों के नाम मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, मोहम्म्द सलमान और सैफुर्रहमान हैं।

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