नई दिल्ली: एक अदालत ने आज (बुधवार) यहां चुनाव आयोग (ईसी) और दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) को केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता के रिकार्ड के संबंध में दस्तावेज लाने का निर्देश दिया। स्मृति के खिलाफ चुनाव आयोग को हलफनामे में कथित रूप से झूठी सूचना देने के संबंध में एक शिकायत दायर हुई है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह ने कहा कि अदालत के पिछले आदेश के अनुरूप, आयोग और विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि आज सभी दस्तावेज लेकर नहीं आए और इस मामले में कुछ अतिरिक्त कागजातों की जरूरत है। अदालत ने अब आगे की कार्यवाही के लिए तीन मई की तारीख तय की है और अधिकारियों से उस दिन सभी दस्तावेज लेकर आने को कहा।
अदालत ने पिछले साल 20 नवंबर को शिकायतकर्ता का यह अनुरोध स्वीकार किया था कि ईसी और डीयू को स्मृति की शैक्षणिक योग्यता के रिकार्ड लाने के लिए अधिकारियांे को निर्देश दिया जाए।