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नई दिल्ली: दो अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगोड़े आभूषण कारोबारी नीरव मोदी और उसकी फर्म की दुबई में 56 करोड़ रुपये मूल्य की 11 संपत्ति जब्त कर ली है। आपको बता दें कि इससे पहले अक्टूबर महीने में ईडी ने नीरव मोदी की 637 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की थी। ये संपत्तियां भारत तथा चार अन्य देशों में स्थित थीं।

एजेंसी ने बताया था कि जब्त की गई संपत्तियां, आभूषण, फ्लैट और बैंक बैलेंस आदि भारत, ब्रिटेन और न्यूयॉर्क समेत अन्य जगहों में स्थित हैं। ऐसे बेहद कम मामले हैं जिनमें भारतीय एजेंसियों ने किसी आपराधिक जांच के सिलसिले में विदेश में संपत्तियां जब्त की हैं। ईडी ने कहा कि इन संपत्तियों को धन शोधन रोकथाम अधिनियम (मनी लॉन्ड्रिंग) के तहत जारी पांच विभिन्न आदेशों के तहत जब्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि नीरव मोदी और उसका चाचा मेहुल चोकसी इस मामले में मुख्य आरोपी हैं।

कैसे हुआ पीएनबी घोटाला

- डायमंड भारत मंगाने के लिए लेटर ऑफ़ क्रेडिट के लिए पंजाब नेशनल बैंक से संपर्क किया।

- पंजाब नेशनल बैंक नीरव मोदी के सप्लायर्स पेमेंट करता था। 

- पेमेंट हो जाने के बाद नीरव मोदी से पैसा वसूला जाता था।

- पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों ने जाली लेटर ऑफ़ अंडरटेकिंग जारी किए।

क्या होता है लेटर ऑफ़ अंडरटेकिंग

- ये एक तरह की बैंक गारंटी होती है।

- इसमें बैंक किसी ग्राहक की गारंटी देता है।

- एलओयू के आधार पर दूसरे बैंक पैसा देते हैं।

- खाताधारक के डिफ़ॉल्टर होने पर बैंक की ज़िम्मेदारी।

- एलओयू देनेवाला बैंक दूसरे बैंक का बक़ाया चुकाएगा।

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