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नई दिल्‍ली (जनादेश ब्यूरो): दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बीआरएस नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत की अवधि सात मई तक बढ़ा दी गई है। केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली सरकार की रद्द हो चुकी आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। वह एक अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद हैं।

कविता ईडी और सीबीआई, दोनों द्वारा दर्ज किये गए मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी एवं राज्य की विधान परिषद सदस्य कविता को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह ईडी द्वारा गिरफ्तार किये जाने के बाद बंद थीं। ईडी ने कथित घोटाले से उपजे धन शोधन मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था।

दिल्ली के मुख्यमंत्री की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। अदालत ने 15 अप्रैल को मामले की सुनवाई की। लेकिन संघीय एजेंसी से जवाब आने तक केजरीवाल को तत्काल राहत देने से इंकार कर दिया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुछ दिन पहले उसी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि ईडी ने अपने दावे का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सामग्री दी थी कि केजरीवाल कथित तौर पर अब रद्द की गई नीति बनाने में शामिल थे। गोवा और पंजाब चुनाव प्रचार के 100 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे थे।

आप और केजरीवाल ने सभी आरोपों से इंकार किया है और भारतीय जनता पार्टी पर आम चुनाव से पहले एक प्रतिद्वंद्वी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गुट 'इंडिया' के एक सदस्य के खिलाफ "राजनीतिक प्रतिशोध" का आरोप लगाया है। आप और विपक्ष ने बार-बार दावा किया है कि संघीय जांच एजेंसियां ​(जैसे प्रवर्तन निदेशालय) केंद्र सरकार के निर्देशों पर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाती हैं। हालांकि, केंद्र ने इस दावे का खंडन किया है।

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