नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में याचिककर्ता का सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर हैं और वह खुद भी अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं। अगर उनको किसी तरह की कोई राहत चाहिए, तो वह याचिका दायर कर सकते हैं।
जनहित याचिकाकर्ता को लगी फटकार, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
हाई कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका के जरिए कोर्ट से मांग की गई थी कि सीएम अरविंद केजरीवाल को उनके बचे हुए कार्यकाल तक विशेष अंतरिम जमानत दी जाए। इस मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है और याचिकाकर्ता पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
बता दें कि सीएम केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।
जो फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है।