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श्रीनगर: यासीन मलिक को शुक्रवार को देर रात मायसूमा स्थित आवास से हिरासत में लिया गया है। पुलिस मलिक को कोठीबाग थाने ले गई है। माना जा रहा है कि अनुच्छेद 35-ए पर 26 फरवरी के आस-पास सुनवाई प्रस्तावित है। इस वजह से कोई बवाल न होने पाए, इसे देखते हुए एहतियातन हिरासत में लिया गया है। इससे पहले बुधवार को उसकी सुरक्षा राज्य सरकार ने हटा दी थी।

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस एवं अर्द्धसैनिक बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि अभी किसी और के हिरासत में लिये जाने की पुष्टि नहीं की गयी है। पुलवामा जिले में सीआरपीएफ के काफिले पर भीषण आतंकवादी हमले के आठ दिन बाद यह कार्रवाई सामने आयी है। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गये थे।

यह है 35-ए में

जम्मू एवं कश्मीर के बाहर का व्यक्ति राज्य में अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता। दूसरे राज्य का कोई भी व्यक्ति यहां का नागरिक नहीं बन सकता।

 राज्य की लड़की किसी बाहरी लड़के से शादी करती है तो उसके सारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे।

35-ए के कारण ही पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थी अब भी राज्य के मौलिक अधिकार तथा अपनी पहचान से वंचित हैं। 

जम्मू एवं कश्मीर में रह रहे लोग जिनके पास स्थायी निवास प्रमाणपत्र नहीं है, वे लोकसभा चुनाव में तो वोट दे सकते हैं लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव में वोट नहीं दे सकते हैं।

यहां का नागरिक केवल वह ही माना जाएगा जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या उससे पहले के 10 वर्षों से राज्य में रह रहा हो या इससे पहले या इस दौरान यहां पहले ही संपत्ति हासिल कर रखी हो।  

 

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