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नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव को लेकर राजनेता प्रचार के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। दिल्ली में भी प्रचार जोरों पर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पूर्वी दिल्ली में मेगा रोड शो निकाला। जिसके बाद उनकी राजनीति में एंट्री हो गई है। यह उनका पहला रोड शो है।

सड़कों पर लगे केजरीवाल के पोस्टर

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पूर्वी दिल्ली से आप के लोकसभा उम्मीदवार कुलदीप कुमार के समर्थन में कोंडली इलाके में रोड शो किया। मिली जानकारी के मुताबिक, कोंडली इलाके में रोड शो से पहले आई लव केजरीवाल और जेल का जवाब वोट से के पोस्टर लगाए गए हैं।

इस देश को बचा लीजिए: सुनीता केजरीवाल की अपील

सुनीता केजरीवाल ने रोड शो के दौरान कहा कि ये देश तानाशाही की ओर जा रहा है। इस देश को बचा लीजिए। 25 मई को वोटिंग का दिन है। आप लोग वोट देने जाएंगे। उस दिन तानाशाही के खिलाफ वोट दें। जय हिंद.. उन्होंने जेल का जवाब वोट से का नारा भी लगाया।

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के निर्देश पर गठित पांच सदस्यीय मेडिकल बोर्ड ने इंसुलिन की कम खुराक जारी रखने के लिए कहा है। ये फैसला बोर्ड द्वारा समीक्षा के बाद लिया गया, जिसमें एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और एक मधुमेह विशेषज्ञ शामिल हैं। वर्चुअल-कॉन्फ्रेंस के बाद, बोर्ड ने फैसला सुनाया कि अरविंद केजरीवाल स्वस्थ हैं और उन्हें दी जा रही दवाओं की खुराक में बदलाव करने की जरूरत नहीं है। अगली समीक्षा बैठक सात दिन बाद होगी।

केजरीवाल का शुगर लेवल 217 तक बढ़ा: मेडिकल बोर्ड

केजरीवाल को इंसुलिन की पहली खुराक सोमवार शाम को दी गई थी, जब उनका शुगर लेवल 217 तक बढ़ गया था। अगले दिन गठित मेडिकल बोर्ड ने खुराक को पांच दिनों तक जारी रखने की सलाह दी। उन्हें रोजाना दोपहर के भोजन और रात के खाने से पहले दिन में दो बार इंसुलिन की कम खुराक दी जा रही है और ये अगली समीक्षा बैठक तक जारी रहेगा।

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका का ईडी ने गुरुवार (25 अप्रैल, 2024) को विरोध किया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा, ''अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है। हमने केजरीवाल को मामले में पूछताछ के लिए नौ समन भेजे, लेकिन वो एक में भी पेश नहीं हुए। केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग में दोषी हैं।''

केंद्रीय जांच एजेंसी ने आगे कहा कि केजरीवाल को किसी दुर्भावना के कारण गिरफ्तार नहीं किया गया है। कानून के सामने सब बराबर है। ऐसे में किसी नेता के साथ किसी दूसरे अपराधी से अलग व्यवहार करना संविधान के तहत नहीं है।

ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पीएमएलए के सेक्शन 17 के तहत केजरीवाल के बयान को रिकॉर्ड कर रहे थे, तो वो इस दौरान भी हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे।

नई दिल्‍ली (जनादेश ब्यूरो): दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बीआरएस नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत की अवधि सात मई तक बढ़ा दी गई है। केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली सरकार की रद्द हो चुकी आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। वह एक अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद हैं।

कविता ईडी और सीबीआई, दोनों द्वारा दर्ज किये गए मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी एवं राज्य की विधान परिषद सदस्य कविता को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह ईडी द्वारा गिरफ्तार किये जाने के बाद बंद थीं। ईडी ने कथित घोटाले से उपजे धन शोधन मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था।

दिल्ली के मुख्यमंत्री की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। अदालत ने 15 अप्रैल को मामले की सुनवाई की। लेकिन संघीय एजेंसी से जवाब आने तक केजरीवाल को तत्काल राहत देने से इंकार कर दिया।

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