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नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से बड़े सवाल किए हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने आम चुनावों से पहले गिरफ्तारी के वक्त पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि आम चुनाव से पहले गिरफ्तारी क्यों? ईडी शुक्रवार को सवालों का जवाब देगी।
कोर्ट ने कहा, "क्या न्यायिक कार्यवाही के बिना आप यहां जो कुछ हुआ है, उसके संदर्भ में आपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। इस मामले में अब तक कुर्की की कोई कार्यवाही नहीं हुई है और यदि हुई है तो दिखाएं कि मामले में केजरीवाल कैसे शामिल है?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "जहां तक मनीष सिसौदिया मामले की बात है। पक्ष और विपक्ष में निष्कर्ष हैं। तो हमें बताएं कि केजरीवाल मामला कहां है? उनका मानना है कि धारा 19 की सीमा, जो अभियोजन पर जिम्मेदारी डालती है, न कि आरोपी पर, काफी ऊंची है और इस प्रकार नियमित जमानत की मांग नहीं होती। क्योंकि वे धारा 45 का सामना कर रहे हैं और जिम्मेदारी उन पर आ गई है।
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नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ़्तारी के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फिर सुनवाई करेगा। सोमवार (कल) को इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल किया था कि उन्होंने ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका क्यों नहीं दायर नहीं की। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सवाल किया, “आज तक आपने जमानत के लिए अर्जी क्यों नहीं दायर की?”
गिरफ़्तारी अपने आप में ग़ैरक़ानूनी: केजरीवाल के वकील
जवाब में केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था, "हमने जमानत याचिका दायर नहीं की है, क्योंकि गिरफ्तारी 'अवैध' है और धारा 19 (धन शोधन निवारण अधिनियम की) का दायरा बहुत व्यापक है। गिरफ़्तारी अपने आप में ग़ैरक़ानूनी है।"
ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी.राजू ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि केजरीवाल ने बाद की हिरासत पर कोई आपत्ति नहीं जताई।
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट आबकारी नीति घोटाले से उपजे मनी लॉड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ मामले की सुनवाई कर सकती है। केजरीवाल ने पहले शीर्ष अदालत को बताया था कि मामले में उनकी अवैध गिरफ्तारी स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव एवं संघवाद पर आधारित लोकतंत्र के सिद्धांतों पर हमला है।
सीएम ने कहा था केंद्र कर रहा शक्तियों का दुरुपयोग
मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दायर ईडी के जवाबी हलफनामे के जवाब में केजरीवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आदर्श चुनाव आचार संहिता के लगते ही उनकी गिरफ्तारी का तरीका और समय एजेंसी की मनमानी के बारे में बहुत कुछ बताता है।
केजरीवाल ने दावा किया कि यह एक अद्भुत मामला। इसमें केंद्र सरकार ने आप व उसके नेताओं को दबाने के लिए मनी लॉड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत ईडी और उसकी व्यापक शक्तियों का दुरुपयोग किया।
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में बड़ा झटका लगा है। अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसके पीछे का कारण आम आदमी पार्टी से हुए गठबंधन को बताया है। लवली का कहना है आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाकर बनी थी, फिर उससे गठबंधन कैसे हो सकता है? अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा देते हुए लिखा, "दिल्ली कांग्रेस इकाई उस पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी, जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के एकमात्र आधार पर बनी थी। इसके बावजूद, पार्टी ने दिल्ली में आप के साथ गठबंधन करने का फैसला किया।"
"मुझे कोई भी वरिष्ठ नियुक्ति करने की अनुमति नहीं दी"
अरविंदर सिंह लवली को अगस्त 2023 में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। लवली ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे अपने पत्र में कहा कि दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा लिए गए सभी सर्वसम्मत निर्णयों को एआईसीसी महासचिव (दिल्ली प्रभारी) ने एकतरफा वीटो कर दिया है।
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