लखनऊ: अयोध्या में विवादास्पद ढांचा गिराए जाने के मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री मुरली मनोहर जोशी तथा केंद्रीय मंत्री उमा भारती सहित सभी 12 आरोपियों पर सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। इन पर अब आपराधिक साजिश का मामला चलेगा। इससे पूर्व कोर्ट ने 20 हजार के निजी मुचलके पर सभी को ज़मानत दे दी थी, हालांकि सभी आरोपियों ने अदालत से आरोपों को खारिज करने का आग्रह किया था इनके ऊपर बाबरी मस्जिद गिराने की साजिश करने, दो धर्मों के लोगों के बीच दुश्मनी पैदा करने, धार्मिक भावनाएं भड़काने, राष्ट्रीय एकता को तोड़ने के आरोप हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा था कि बाबरी मस्जिद गिराने की आपराधिक साज़िश करने का मुकदमा आडवाणी, जोशी के खिलाफ लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में चलेगा। आडवाणी पेशी के लिए लखनऊ पहुंचे तो वीवीआईपी गेस्ट हाउस में लालकृष्ण आडवाणी से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मिलने पहुंचे थे। योगी ने आडवाणी का फुलों के गुलदस्ते से स्वागत किया। इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने आज कहा कि इसमें कोई साजिश नहीं थी। ये एक खुला आंदोलन था. कोर्ट का सम्मान करती हूं इसलिए पेश होने जा रही हूं। इसे लेकर भाजपा नेता विनय कटियार ने कहा कि हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि वह रामलला का स्थान है फिर केस किस बात का।
उस वक़्त लाखों लोग वहां मौजूद थे तो फिर साज़िश कैसी? केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि ये एक क़ानूनी प्रक्रिया है, इसे होने दीजिए। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे नेता निर्दोष हैं और वो इससे बाहर निकलेंगे। केस अभी चल रहा है इसलिए मैं कोई बयान नहीं देना चाहता क्योंकि बाहरी लोगों को केस के बारे में कोई बयान नहीं देना चाहिए। इससे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 12 आरोपी मंगलवार को भारी सुरक्षा के बीच लखनऊ की सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए। आडवाणी, ऋतम्भरा, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार और विष्णु हरी डालमिया के हाज़िर होते ही कोर्ट ने इन्हें 120 बी के आरोप में न्यायिक हिरासत में लिया। इसके बाद बचाव पक्ष के वकील ने सभी की जमानत अर्जी दाखिल की और कोर्ट ने सभी की जमानत मंज़ूर कर ली। साथ ही कोर्ट ने आरोपों को खारिज करने वाली याचिका नामंजूर कर दी है। बचाव पक्ष ने दलील दी कि मुल्ज़िमो पर 120बी का आरोप नहीं बनता है। सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है। वही सीबीआई की ओर से इस दलील का विरोध किया गया। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। सभी मुल्ज़िम अभी भी अदालत में मौजूद है। आडवाणी और जोशी लखनऊ एयरपोर्ट से पहले वीवीआईपी गेस्ट हाउस पहुंचे यहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनसे मुलाकात की। वहीं इससे पहले केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा है कि मैं खुद को अपराधी नहीं मानती हूं। उन्होंने कहा कि ये खुला आंदोलन था जैसा इमरजेंसी के खिलाफ हुआ था। इस आंदोलन में क्या साजिश थी मुझे पता नहीं अभी। वरिष्ठ हिन्दुत्ववादी नेता महंत राम विलास वेदान्ती ने कहा कि अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाने वालों में वह भी शामिल थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं लालकष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की इसमें कोई भूमिका नहीं है, वे निर्दोष हैं। अयोध्या के बाबरी मामले की सुनवाई के सिलसिले में सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होने आये वेदांती ने कहा, वह अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। बीजेपी नेताओं के अलावा सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस के यादव ने बीजेपी नेता विनय कटियार, विहिप नेता विष्णु हरि डालमिया और साध्वी रितंभरा से भी अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। अदालत ने कहा कि अब छूट या सुनवाई स्थगित करने का कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अदालत अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाये जाने से जुड़े दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई कर रही है। महंत नृत्य गोपाल दास, महंत राम विलास वेदान्ती, बैकुण्ठ लाल शर्मा उर्फ प्रेमजी, चंपत राय बंसल, महंत धर्म दास एवं सतीश प्रधान को भी एक मामले में कल ही तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को निर्देश दिया था कि आडवाणी (89), जोशी (83) और उमा (58) के अलावा बाकी सभी आरोपियों पर बाबरी ढांचा ढहाये जाने के मामले में आपराधिक षडयंत्र का मुकदमा चलेगा। न्यायालय ने मामले की सुनवाई रोजाना कराने और दो साल में सुनवाई समाप्त करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाजपा नेता कल्याण सिंह जब तक राज्यपाल के पद पर हैं, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता। राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उसी समय ढांचा ढहाया गया था। न्यायालय ने रायबरेली की अदालत में आडवाणी, जोशी, उमा और तीन अन्य आरोपियों पर चल रहे मुकदमे को लखनउ स्थानांतरित करने का आदेश दिया ताकि ढांचा ढहाये जाने के मामलों की एक साथ सुनवाई हो सके। विहिप के प्रांतीय प्रवक्ता शरद शर्मा ने बताया कि महंत नृत्य गोपाल दास, राम विलास वेदान्ती और महंत धर्मदास कल सुनवाई के लिए अयोध्या से लखनउ रवाना होंगे।