बंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने दो पहिया वाहन, टीवी, फ्रिज या पांच एकड़ से ज्यादा जमीन के स्वामित्व वाले बीपीएल राशन कार्ड धारकों से 31 मार्च तक इसे वापस करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा है।
राज्य के खाद्य और आपूर्ति मंत्री उमेश कट्टी ने बेलगावी में संवाददाता सम्मेलन में कहा, कि बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए) कार्ड रखने को लेकर कुछ मापदंड हैं। उनके पास पांच एकड़ से ज्यादा जमीन, मोरसाइकिल, टीवी या फ्रीज नहीं होने चाहिए। जो लोग इन मापदंडों पर खरा नहीं उतरते हैं उन्हें कार्ड वापस कर देना चाहिए अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मंत्री ने कहा कि सालाना 1.20 लाख रुपये से ज्यादा कमाने वालों को बीपीएल कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इसे 31 मार्च के पहले वापस कर देना चाहिए।
कांग्रेस ने की फैसले की आलोचना
कांग्रेस ने मंत्री के इस बयान की आलोचना की और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में विभिन्न राशन दुकानों के सामने प्रदर्शन किया। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धारवाड़, मैसुरु और तुमकुरु में भी पदर्शन किया। कांग्रेस विधायक टी टी खादर ने कहा कि जब इन सामानों के लिए ब्याजमुक्त कर्ज का प्रस्ताव दिया जाएगा तो स्वाभाविक है कि लोग इसकी खरीदारी करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का यह फैसला ‘जनविरोधी’ है और ‘बीपीएल कार्ड छीनने’ के बजाए और लाभार्थियों की पहचान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।