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बेंगलुरु: 40 दिन के लॉकडाउन की वजह से जमा हुए स्टॉक को खाली करने के लिए कर्नाटक सरकार ने पब, बार, क्लबों और रेस्त्रां को भी एमआरपी पर शराब बेचेने की इजाजत दे दी है। यह आदेश शनिवार से 17 मई तक लागू होगा। हालांकि, सरकार ने पब, क्लब, बार और रेस्त्रां को चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने अपने परिसर में शराब या बीयर परोसा तो उनका लाइसेंस कैंसल कर दिया जाएगा। एक्साइज डेप्युटी कमिश्नर जे गिरी ने कहा, ''एक आदेश पारित किया गया है, इसके तहत बिना संक्रमण वाले इलाकों में पब, बार, क्लब और रेस्त्रां को अस्थायी तौर पर रिटेल आउटलेट के रूप में बदल दिया गया है। इन्हें सभी ब्रैंड की भारतीय, विदेशी शराब और बीयर बेचने की अनुमति दी गई है। लेकिन शराब सर्व करने की इजाजत नहीं दी गई है।''

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 4 मई से केवल एकल शराब दुकानों को खोलने की इजाजत दी थी। 4 मई से राज्य में शराब की दुकानें खुल रही हैं, लेकिन पब, क्लब, बार, रेस्त्रां और होटल में शराब का काफी स्टॉक है, जिन्हें वे लॉकडाउन की वजह से बेच नहीं पाए। अब सरकार ने इन्हें एमआरपी पर बेचकर स्टॉक 17 मई तक खाली कर लेने की मोहलत दी है।

गिरी ने कहा, ''पब, क्लब, बार और रेस्त्रां में शराब की बिक्री होने से शराब की दुकानों के बाहर लगने वाली लंबी कतारों में भी कमी आएगी। लोग अपने घर के नजदीक पब, क्लब, बार से शराब खरीद सकते हैं।'' उन्होंने कहा, ''हमने मोबाइल स्क्वाड बनाए हैं, जो शहर और कस्बों में निरीक्षण करेंगे और यदि ये ग्राहकों को परिसर में शराब परोसते मिले तो लाइसेंस कैंसल कर दिया जाएगा।''

आदेश में कहा गया है कि पब, क्लब, बार में एक बार में एक ही ग्राहक प्रवेश कर सकता है और शराब खरीदकर तुरंत बाहर आ जाएगा। इसके अलावा दो ग्राहकों के बीच दूरी बनाए रखने और सभी ग्राहकों के लिए मास्क पहनने को कहा गया है।

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