अहमदाबाद: फरवरी 2002 में गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी जलाने के दो आरोपियों को अहमदाबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में अभियोजन पक्ष जब ये साबित करने में सफल रहे कि उनकी साजिश के चलते ट्रेन की दो बोगी जलाने के बाद 59 लोगों की मौत हुई, जज एसची वोहरा ने फारूक भाना और इमरान शेरू को इस केस में दोषी ठहराया। हालांकि, अदालत ने हुसैन सुलेमान मोहन, कसम भमेड़ी और फारुक धांतिया को बरी कर दिया। पांचों 2015-2016 के दौरान पकड़े गए थे और साबरमती सेंट्रल जेल के अंदर उनका ट्रायल चल रहा था।
सुलेमान मोहन को मध्य प्रदश के झबुआ से गिरफ्तार किया गया, भमेड़ी को गुजरात के दाहोद रेलवे स्टेशन से जबकि धान्तिया और भाना को गुजरात में उनके घर से गिरफ्तार किया गया। जबकि भटुक को महाराष्ट्र क मालेगांव से गिरफ्तार किया गया। आठ आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। इससे पहले, अदालतन 1 मार्च 2011 को इस केस में 31 लोगों को दोषी ठहराया था।
उसके बाद अदालत ने 11 लोगों को फांसी और अन्य 20 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।