अहमदाबाद: गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी डीजी वंजारा के वकील ने इशरत जहां और अन्य को लेकर जा रही कार के मूवमेंट के बारे में सीबीआई की थ्योरी पर शुक्रवार को सवाल उठाया। बता दें कि इशरत और अन्य की कथित तौर पर फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर दी गई थी। साल 2004 के इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में आरोपी वंजारा ने यहां विशेष सीबीआई अदालत में याचिका दायर करके मामले में आरोप मुक्त करने की मांग की। उनके वकील वी डी गज्जर ने अदालत से कहा कि पहिया फटने के बाद से इशरत की कार के मूवमेंट के बारे में सीबीआई की थ्योरी गलत थी क्योंकि घटनास्थल का नाटकीय रूपांतरण करने पर साबित हुआ था कि वाहन उसी दिशा में गया था, जैसा स्थानीय पुलिस ने मुठभेड़ के समय दावा किया था।
वंजारा की तरफ से दलीलें पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश जे के पांड्या ने मामले में अगली सुनवाई 30 जून तक स्थगित कर दी। उस वक्त केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले में अपनी दलीलें रखना शुरू करेगी।
वंजारा के साथ गुजरात के पूर्व पुलिस अधिकारी एनके अमीन ने मामले में आरोप मुक्त किये जाने की मांग को लेकर विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।