चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने अपोलो अस्पताल द्वारा दायर उस याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है जिसमें तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के निधन से पहले दिए गए इलाज की जांच रोकने की मांग की गई थी। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की मृत्यु दिसंबर 2016 में चेन्नई के अपोलो अस्पताल में हुई थी। उनकी मौत से जुड़ी परिस्थितियों पर बाद में कई तरह के सवाल उठे थे।
इसके बाद राज्य सरकार ने सितंबर 2017 में एआईएडीएमके की इस शीर्ष नेता की मौत की जांच के लिए जस्टिस ए अरुमुघस्वामी के नेतृत्व एक जांच आयोग का गठन कर दिया था। अदालत ने आयोग को एक जवाब दायर करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को तय की है।