चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने विदेशी संपत्तियों का खुलासा न करने के आरोप में काला धन कानून के तहत दायर मामले में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के तीन परिजनों को विशेष अदालत के समक्ष व्यक्तिगत पेशी से छूट प्रदान कर दी। यह मामला आयकर विभाग द्वारा दायर किया गया था। न्यायमूर्ति एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्यम प्रसाद ने चिदंबरम की पत्नी नलिनी, पुत्र कार्ति और पुत्रवधू श्रीनिधि की अपील पर अंतरिम राहत प्रदान कर दी। अपील में आयकर विभाग द्वारा शुरू किए गए मुकदमे को चुनौती दी गई थी।
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एस मालारविझी ने 20 अगस्त को तीनों को निर्देश दिया था कि वे मामले के संबंध में तीन सितंबर को अदालत के समक्ष पेश हों। आयकर विभाग के अनुसार तीनों ने विदेशों में स्थित अपनी संपित्त का खुलासा नहीं किया था। गत 27 जून को मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि, बाद में न्यायमूर्ति बनर्जी पदोन्नत होकर उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बन गईं और इसलिए आदेश नहीं सुनाया जा सका।
इसके बाद अपील सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति मणिकुमार की अध्यक्षता वाली पीठ को भेज दी गई।