नई दिल्ली: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनसे कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया, जिसके खिलाफ किसान एक साल से विरोध कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से किसानों को मुफ्त कानूनी सहायता श्रेणी में शामिल करने के लिए संबंधित कानून में संशोधन करने को भी कहा।
अमरिंदर सिंह ने आज शाम पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान उन्हें दो अलग-अलग पत्र भी सौंपे। पत्र में उन्होंने तीन कृषि कानूनों की तत्काल समीक्षा और रद्द करने का आह्वान कियां इन तीनों कानून को लेकर पंजाब और अन्य राज्यों में किसानों के बीच “व्यापक आक्रोश” है। साथ ही किसानों को उन लोगों की श्रेणियों में शामिल करने की मांग की जो मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के योग्य हैं।
"लंबे समय तक चलने वाले आंदोलन की ओर इशारा करते हुए, जिसमें 400 से अधिक किसानों और खेत श्रमिकों की जान चली गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोध में पंजाब और देश के लिए सुरक्षा खतरे पैदा करने की क्षमता थी, जिसमें पाकिस्तान समर्थित भारत विरोधी ताकतें शोषण की तलाश में थीं।"
सिंह ने कहा, "... जारी आंदोलन न केवल पंजाब में आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर रहा, बल्कि सामाजिक ताने-बाने को भी प्रभावित कर रहा है।"
सरकार ने किसान संघों के साथ कई दौर की बातचीत की है और कानूनों को वापस लेने से इंकार किया है, लेकिन फिर से कहा है कि वह संशोधन के लिए तैयार हैं।
किसानों का कहना है कि वे सरकार द्वारा उन कानूनों को रद्द करने के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे, जो उनका मानना है कि इससे उनकी गारंटीशुदा कमाई खत्म हो जाएगी और कॉरपोरेट्स को फायदा होगा। उन्होंने केंद्र सरकार के इस तर्क को मानने से इंकार कर दिया है कि कानून बिचौलियों को दूर करके और किसानों को देश में कहीं भी फसल बेचने की अनुमति देकर कृषि क्षेत्र में लंबे समय से विलंबित सुधार लाएंगे।
अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी को लिखे दूसरे पत्र में कहा कि जोत के विखंडन और पट्टेदारों, बाजार संचालकों और एजेंटों के साथ लगातार विवादों के कारण, किसानों को इन दिनों मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनके अल्प वित्तीय संसाधनों पर तनाव पैदा हो गया है।
केंद्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 कुछ श्रेणियों के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है, जिन्हें समाज के कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि किसान भी असुरक्षित हैं और कभी-कभी वित्तीय समस्याओं के कारण उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। "इस प्रकार, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 में संशोधन करने के लिए समय की आवश्यकता है, ताकि किसानों और खेत श्रमिकों को उन व्यक्तियों की श्रेणी में शामिल किया जा सके, जो अदालतों में अपना बचाव करने के लिए मुफ्त कानूनी सेवाओं के हकदार हैं।"