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मुंबई: बंबई हाई कोर्ट ने आज (बुधवार) मीडिया दिग्गज पीटर मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज कर दी। पीटर को शीना बोरा की 2012 में हुई हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। शीना पीटर की पत्नी इंद्राणी की पूर्व के संबंध से हुई बेटी थी। न्यायमूर्ति एन.डब्ल्यू. सांब्रे ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह कल विस्तृत आदेश परित करेंगे। सीबीआई ने पीटर को पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया था। सत्र अदालत में जमानत याचिका खारिज होने के बाद पीटर ने उच्च न्यायालय से याचिका दायर की थी। पीटर ने अपनी जमानत याचिका में सीबीआई के इस तर्क का विरोध किया था कि शीना की हत्या के लिए उसने तथा इंद्राणी ने साजिश रची थी क्योंकि वह पीटर की पहली शादी से हुए बेटे राहुल मुखर्जी के साथ शीना के संबंधों के खिलाफ थे। उसके वकील आबाद पोंडा ने कहा कि पीटर के मन में शीना के प्रति कोई नफरत नहीं थी और उसे इंद्राणी ने मूर्ख बनाया तथा अंधेरे में रखा। सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने दोहराया कि पीटर भी शीना की हत्या की साजिश में शामिल थे और वह भी राहुल के साथ शीना के संबंधों के खिलाफ थे।

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