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जयपुर: राजस्थान सरकार ने नया आदेश जारी करते हुए कहा है कि 100 से अधिक लोगों के कहीं एकत्रित होने पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा केस भी दर्ज किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। 

राजस्थान महामारी विधेयक, 2020  के तहत राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जो लोग जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक या अन्य किसी तरह के जनसमूह, शादी या अंतिम संस्कार को छोड़कर, आम आयोजन करेंगे, उन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 10 हजार रुपए का जुर्माना उन लोगों पर भी लगाया जाएगा जो पूर्व में स्वीकृति के साथ कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंशिंग का पालन ना किया जा रहा हो, लोगों ने मास्क नहीं पहना हो, स्कीनिंग की व्यवस्था ना हो या शामिल हुए लोगों की संख्या 100 से अधिक हो। 

 

राज्य सरकार ने सभी एग्जीक्युटिव मजिस्ट्रेट्स, जिला परिषद के चीफ एग्जीक्युटिव ऑफिसर्स और ब्लॉक डिवेलपमेंट ऑफिसर्स को उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई को अधिकृत किया है जो महामारी अधिनियम के गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे। 

भरतपुर जिला पुलिस ने रविवार को गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक किरोड़ी सिंह बैंसला सहित 33 गुर्जर नेताओं के खिलाफ कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन का केस दर्ज किया। नेताओं के खिलाफ आईपीसी और डिजास्टर मैनेजमेंट ऐक्ट 2005, राजस्थान महामारी अधिनियिम 2020 की धाराओं 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश देने की अवज्ञा), 269 (लापरवाही, जिससे संक्रमण फैलने की संभावना हो) 270 (घातक काम जिससे जीवन के लिए खतरनाक बीमारी के संक्रमण को फैलाने की संभावना हो) के तहत केस दर्ज किया गया।

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