ताज़ा खबरें
संभल हिंसा: सपा सांसद बर्क और पार्टी विधायक के बेटे पर मुकदमा
संसद में अडानी के मुद्दे पर हंगामा, राज्यसभा पूरे दिन के लिए स्थगित
संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा:अब तक 4 लोगों की मौत
निज्जर हत्याकांड: कनाडा में चार भारतीयों के खिलाफ सीधे होगा ट्रायल
हेमंत सोरेन ने पेश किया सरकार बनाने का दावा, 28 को लेंगे शपथ

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है। राजपाल यादव ट्रायल कोर्ट के सामने एक समझौते की रकम देने में नाकाम रहे हैं। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को तीन महीने जेल की सजा सुनाई है। बता दें 2010 में राजपाल यादव ने व्यापारी सुरेंदर सिंह से 5 करोड़ का लोन लिया था। इस रकम की वापसी के लिए यादव ने एक्सिस बैंक मुंबई का एक चेक सुरेंदर सिंह को दिया जोकि सितंबर 2015 में बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया। बाद में लोन देने वाले व्यक्ति ने कोर्ट की शरण ली।

कोर्ट में इसी साल समझौता हुआ कि राजपाल यादव 10 करोड़ 40 लाख की रकम वापस लौटाएंगे, लेकिन जब यह रकम राजपाल यादव ने नहीं चुकाई तो कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया है। राजपाल यादव और उनकी ने यह पैसा 2010 में हिंदी फिल्म ‘अता पता लापता’ के निर्माण के लिए लिया था।

बता दें राजपाल यादव इसी साल बेटी के पिता बने हैं। इससे पहले राजपाल यादव की एक और बेटी है। राजपाल यादव बहुत जल्द फिल्म 'चंडीगढ़ अमृतसर चंडीगढ़' में नजर आएंगे। यह एक पंजाबी फिल्म है। इस फिल्म में वो खास किरदार में दिखाई देंगे। फिल्म में राजपाल यादव के अलावा गिप्पी ग्रेवाल और सरगुन मेहता भी मुख्य भूमिका में दिखेंगे।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख