नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आम्रपाली के 9,538 फ्लैट खरीदारों को बड़ा झटका देते हुए कहा कि वे 15 दिनों में पैसे जमा कराएं, वरना उनका आवंटन रद्द हो सकता है। उन फ्लैटों को बिना बिके स्टॉक में शामिल कर लिया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।
जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि जिन खरीदारों ने कोर्ट रिसीवर की वेबसाइट पर अपना ब्योरा नहीं भरा है और न ही अब तक कोई भुगतान किया है, वह निर्धारित समय में ब्योरा दें।
इसमें नाकाम रहने पर रिसीवर उनका आवंटन रद्द कर सकता है। उन्होंने कहा कि 6,210 खरीदारों ने खुद को रजिस्टर किया है, लेकिन उन्होंने कोई भुगतान नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में पिछले साल जुलाई में आदेश दिया था।
खरीदारों की ओर से पेश वकील कुमार मिहिर ने कहा कि यह सब खरीदारों के बकाए जमा कराने और नकली और कम कीमत लगाए गए फ्लैट की पहचान हो सके। उन्होंने कहा कि इससे कोर्ट रिसीवर को फ्लैटों की अदलाबदली लागू करने में मदद मिलेगी और बिना बिके स्टॉक की बिक्री शुरू की जा सकेगी।