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नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि सरकारी पोस्ट की भर्ती पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। सरकारी एजेंसियों जैसे एसएससी, यूपीएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आदि के जरिए भर्तियां पहले की ही तरह की जाएंगी। मंत्रालय ने आगे कहा कि व्यय विभाग (04 सितंबर 2020) का जो सर्कुलर है, वो पदों के निर्माण के लिए आंतरिक प्रक्रिया से संबंधित है और यह किसी भी तरह से भर्ती को प्रभावित नहीं करता है।

चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे में भारी वृद्धि की आशंका के बीच सरकार ने शुक्रवार को सभी मंत्रालयों/विभागों से गैर- जरूरी खर्चों को कम करने को कहा था। सरकार ने मंत्रालयों/विभागों से परामर्शकों की नियुक्ति की समीक्षा करने, आयोजनों में कटौती करने और छपाई के लिए आयातित कागत का इस्तेमाल बंद करने की सलाह दी थी। व्यय विभाग ने कहा था कि वित्त मंत्रालय ने खर्च के बेहतर प्रबंधन पर ये निर्देश सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता को सुधारने, गैर-विकासात्मक खर्च को नियंत्रित करने और महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाली योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए दिए हैं।

 

विभाग की ओर से जारी एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया था, 'मौजूदा राजकोषीय स्थिति तथा सरकार के संसाधनों पर दबाव को देखते हुए गैर-प्राथमिकता वाले खर्चों को कम करने और तर्कसंगत बनाने की जरूरत है। ताकि प्राथमिकता वाले खर्च के लिए संसाधन सुनिश्चित किए जा सकें।'

नए पदों के सृजन पर रोक

मंत्रालय ने कहा था कि परामर्शकों का शुल्क तय करते समय इस बात की सावधानी बरती जाए कि इससे उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता और मात्रा प्रभावित नहीं हो। नए पदों के सृजन के बारे में कहा गया है कि इनपर प्रतिबंध रहेगा। कुछेक मामलों में व्यय विभाग की अनुमति से नए पदों का सृजन किया जा सकता है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि यदि एक जुलाई, 2020 के बाद यदि कोई नया पद बनाया गया है, जिसके लिए व्यय विभाग की मंजूरी नहीं ली गई है, और इस पर यदि नियुक्ति नहीं हुई है, तो इसे रिक्त ही रखा जाए।

 

 

 

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