नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने होम लोन लेने वालों को कोरोना काल में राहत देने वाली रिजर्व बैंक की मोरेटोरियम योजना को दिसंबर अंत तक बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है। इसके तहत कर्ज लेने वालों को किस्त चुकाने के लिए मोहलत दी जाती है।
जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील विशाल तिवारी की याचिका को इस मसले पर पहले से लंबित मामले के साथ जोड़ कर सुनवाई करने का निर्णय लिया है।
कोरोना महामारी को काबू करने के देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद रिजर्व बैंक ने मार्च में अधिसूचना जारी कर कर्जदारों को किस्त बाद में चुकाने की छूट दी थी, जिसकी अवधि 31 अगस्त को समाप्त हो रही है।
याचिकाकर्ता ने पीठ से कहा कि कोरोना महामारी का लोगों की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव अब भी जारी है, ऐसे में मोरेटोरियम योजना को इस साल के अंत तक बढ़ाने की जरूरत है।