नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वैश्विक महामारी कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की समय सीमा बढ़ाकर अगले वर्ष 31 मार्च तक कर दी है। आयकर विभाग ने सोमवार को यह जानकारी दी। विभाग के अनुसार अब 31 मार्च 2021 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराया जा सकता है।
इससे पहले भी कई बार तारीख बढ़ाई जा चुकी है। इस बार कोरोना महामारी और उन लोगों को ध्यान में रखते हुए समय सीमा बढ़ाई गई है जो किसी कारण से अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवा पाए थे। पहले ये समय सीमा 30 जून थी और लिंक नहीं कराने वाले पैनकार्ड धारक पर 10 हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान था।