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नई दिल्ली: आयकर विभाग ने ई-फाइलिंग के लिए सभी सात इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म जारी कर दिए हैं। सभी को साईट पर एक्टिवेट कर दिया गया है। आयकर विभाग की साइट पर इनके उपलब्ध होने के साथ ही करदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आयकर रिटर्न भरना आसान हो गया है। सीबीडीटी के एक बयान के मुताबिक, ‘अब ये सभी आईटीआर फॉर्म ई-फाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं। उम्मीद है कि सभी करदाता 31 जुलाई की अंतिम तारीख से पहले अपने आयकर रिटर्न दाखिल कर देंगे।'

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने असेसमेंट ईयर 2018-19 के लिए पिछले महीने (5 अप्रैल) को आयकर रिटर्न के नए फॉर्म नोटिफाई किए थे। आयकर विभाग ने 5 अप्रैल के बाद से एक एक कर आईटीआर फॉर्म (आईटीआर फॉर्म) जारी किए हैं। कहा जा रहा है कि आयकरदाताओं के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन से पहले रिटर्न जमा करना आसान होगा।

विभाग ने कहा है कि कर दाता अपने-अपने हिसाब से जरूरी आईटीआर फॉर्म विभाग की आधिकारिक साईट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भर सकते हैं। नए आईटीआर फार्म में वेतनभोगी श्रेणी के करदाताओं को अपना सैलरी ब्रेक-अप और कारोबारियों की श्रेणी के करदाताओं को अपना जीएसटी नंबर व टर्नओवर की जानकारी देना जरूरी है। आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिये कुछ आयकर रिटर्न फॉर्म (आईटीआर) की ई-फाइलिंग सुविधा की 1 अप्रैल से शुरुआत कर दी है

आयकर विभाग के अनुसार दो आईटीआर फॉर्म आईटीआर-1 (सहज) और आईटीआर-4 (सुगम) अब उसके ई-पोर्टल --एचटीटीपीएस (इनकमटैक्सइंडियाईफाइलिंग डॉट जीओवी डॉट इ) पर उपलब्ध हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बाकी पांच आईटीआर फॉर्म भी उसके ई-पोर्टल पर फाइलिंग के लिये उपलब्ध हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने निर्धारण वर्ष 2017-18 में आयकर रिटर्न भरने के लिये सभी सात आईटीआर फॉर्म जारी कर दिये थे। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सीजन शुरू हो चुका है 

 इनकम टैक्स विभाग ने ई फाइलिंग फैसिलिटी आकलन वर्ष 2017-18 के लिए शुरू कर दी है। इस संबंध में टैक्स विभाग ने एक नया बेहद सिंपल पेज आईटीआर-1 जिसे सहज कहा जाता है, पेश कर दिया है। दरअसल, पहले से मौजूद सात पेजों के फॉर्म से कई बिंदुओं को हटा दिया है जिससे यह छोटा और अधिक सरल बन गया है। इससे दो करोड़ से अधिक करदाताओं को लाभ होगा।

यह फार्म वेतनभोगी तबके के लिये और ऐसे लोगों के लिये है जिनकी 50 लाख रुपये तक की आय है और एक मकान तथा ब्याज से आय होती है। वित्त वर्ष 2016-17 की आय के लिये इस वर्ष 31 जुलाई तक रिटर्न भरना होगा. रिटर्न दाखिल करने के लिए ई-फाइलिंग की सुविधा एक अप्रैल से उपलब्ध हो चुकी है और इसे 31 जुलाई तक भरा जा सकता है। रिटर्न फॉर्म भरते समय करदाता को अपना पैन, आधार नंबर, व्यक्तिगत सूचना और जानकारी देनी होगी।

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