नई दिल्ली: बिटकाइन जैसी कूट डिजिटल मुद्राओं के कारोबार से जुड़ी एक कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक के उस परिपत्र (सर्कुलर) को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, जिसमें आरबीआई ने बैंक और वित्तीय संस्थानों को ऐसी मुद्राओं के कारोबार से जुड़ी कंपनियों को सेवाएं देने से रोक दिया गया है।
फ्लिंटस्टोन टेक्नोलाजीज प्रा.लि. की याचिका कल न्यायमूर्ति राजीव शकधर की पीठ के सामने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। पीठ ने निर्देश दिया है कि इसे ऐसे ही एक मामले की सुनवाई कर रही पीठ के सामने ले जाया जाए।
याचिका में आरबीआई के 6 अप्रैल के परिपत्र को मनमाना, अनुचित और असंवैधानिक ठहराते हुए इसे वापस लेने की मांग की गयी है। उल्लेखनीय है कि 22 अप्रैल को गुजरात की कंपनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र, आरबीआई और जीएसटी परिषद से जवाब मांगा है।