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नई दिल्ली: आयकर विभाग ने शनिवार को गैरकानूनी नकद लेनदेन में शामिल होने के बारे में चेतावनी दी है जिसमें राजनीतिक दलों के लिए 2,000 रुपये से अधिक का चंदा भी शामिल है। आयकर विभाग ने आज विज्ञापन जारी करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी पंजीकृत ट्रस्ट / राजनैतिक पार्टी को नकद में 2000 रुपये से अधिक का चंदा नहीं दे पाएगा।

आयकर विभाग द्वारा जारी यह पहली पब्लिक एडवाइजरी है। इस प्रावधान को आयकर विभाग के सार्वजनिक परामर्श में सरकार की ओर से पेश की गई चुनावी बॉन्ड योजना को नोटिफाई करने को देखते हुए जोड़ा गया है। इसके अलावा आयकर विभाग ने कारोबार या पेशे से संबंधित खर्च के बारे में भी 10,000 रुपये से ज्यादा का कैश भुगतान न करने की सलाह दी है।

इससे पहले राजनीतिक दलों के चंदे की पारदर्शिता के लिए सरकार ने इस साल की शुरूआत में चुनावी बॉन्ड नोटिफाई किए हैं, जिन्हें भारतीय स्टेट बैंक की कुछ शाखाओं के जरिये खरीदा जा सकता है।

आयकर विभाग ने यह भी कहा कि एक व्यक्ति एक दिन में 2 लाख से ज्यादा का कैश स्वीकार न करें और न ही एक व्यक्ति से एक दिन में इससे ज्यादा का लेनदेन करें। टैक्स अधिकारियों ने जनता को सलाह दी है कि इस तरह के मामलों में वे नकद लेनदेन से बचें। विभाग ने कहा कि इस नकद सीमा के उल्लंघन पर कर या जुर्माना लगाया जा सकता है। विज्ञापन में कहा गया है कि नकदी रहित बनें, साफ सुथरा रहें।

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