नई दिल्ली: नोटबंदी पर विपक्ष के भारी हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई। वहीं, सरकार ने नए नियम जारी किए हैं जिसके मुताबिक 1000 रुपये के नोट का इस्तेमाल कहीं नहीं किया जा सकता । बैंकों और डाकघरों में आज (गुरूवार) आधी रात के बाद से 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट नहीं बदले जाएंगे। यह बात सरकार ने कही है। हालांकि लोग अभी भी बैंक खातों में अपने पुराने बिलों को जमा करने और और वर्तमान सीमा के तहत नकद निकासी के लिए जा सकते हैं। सरकार लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है । हालांकि पुराने नोट वर्ष के अंत तक जमा कराए जा सकते हैं। फिलहाल प्रति सप्ताह निकासी की सीमा 24,000 रुपये को बरकरार रखा गया है । एटीएम से 2500 रुपये प्रतिदिन निकाले जा सकते हैं । देश के 2 लाख एटीएम को नए नोट निकालने के अनुकूल बना दिया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये बैंक के प्रमुखों से आज शाम बातचीत की। विदेशी नागरिकों को प्रति सप्ताह 5000 रुपये तक के नोट की अदला-बदली कराने की अनुमति है। पुराने नोटों से पानी और बिजली के बिल 15 दिसंबर तक जमा कराए जा सकते हैं । सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, "यह तथ्य सामने आया है कि बैंकों में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों की अदला-बदली में कमी आ रही है। लिहाजा, काउंटर पर होने वाली अदला-बदली को आज रात से बंद किया जा रहा है।" पुराने नोट के इस्तेमाल की अवधि भी सरकार ने बढ़ा दी है।
सफर के टिकटों, स्कूलों में पुराने 500 नोट स्वीकार किए जाएंगे। 15 दिसंबर तक अस्पतालों में पुराने नोट चलेंगे। पेट्रोल पंप पर भी 15 दिसंबर तक पुराने नोट चलेंगे।