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लखनऊ: विशेष अदालत ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती को बड़ी राहत देते हुए अयोध्या मामले में सुनवाई के लिए रोजाना व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी है। रायबरेली में निचली अदालत की सुनवाई के दौरान भी तीनों नेताओं को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी गयी थी। मामले में 34 आरोपी हैं। सीबीआई की विशेष अदालत उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार रोजाना सुनवाई कर रही है। आडवाणी, जोशी और उमा को व्यक्तिगत रूप से पेश होने की छूट अलग अलग वजहों से दी गयी है। अदालत ने हालांकि कहा कि निर्देश होने पर तीनों को अदालत में आकर पेश होना पडेगा। भाजपा नेताओं के वकील ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने की छूट दिये जाने के पीछे आडवाणी और जोशी की वृद्धावस्था तथा केन्द्रीय मंत्री उमा भारती की व्यापक यात्राओं का हवाला दिया गया। अदालत ने 30 मई को आडवाणी, जोशी और उमा के अलावा नौ अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश का आरोप तय किया था। बरी किये जाने की उनकी अर्जी खारिज कर दी गयी थी। उच्चतम न्यायालय के 19 अप्रैल के निर्देश पर सीबीआई की विशेष अदालत बाबरी ढांचा ढहाये जाने के मामले की सुनवाई दैनिक आधार पर कर रही है ताकि मुकदमे की सुनवाई दो साल के भीतर खत्म की जा सके।

मामले के अन्य आरोपियों में भाजपा नेता विनय कटियार, साध्वी रितंभरा, विष्णु हरि डालमिया, महंत नृत्य गोपाल दास, महंत धर्मदास, राम विलास वेदांती, चंपत राय बंसल, बैकुंठ लाल शर्मा और शिवसेना नेता सतीश प्रधान शामिल हैं।

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