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लखनऊ: शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने प्रदेश के वक्फ व हज मामलों के राज्यमंत्री मोहसिन रजा के खिलाफ वक्फ सम्पत्ति घोटाले में मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला किया है। रजा पर आरोप है कि उन्होंने व उनके अन्य भाइयों ने सफीपुर उन्नाव की वक्फ संपत्ति जिसमें कब्रिस्तान भी शामिल है, को तीन हिस्से करके गैरकानूनी ढंग से बेच डाला। मोहसिन रजा इस वक्फ सम्पत्ति के बोर्ड द्वारा नियुक्त मुतवल्ली हैं। यह जानकारी गुरुवार की शाम लखनऊ में बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने प्रेस कांफ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि मसरूर हुसैन नकवी ने इस मामले में शिकायत की थी। बोर्ड द्वारा जांच करवाई गई। जांच में शिकायत सही मिली। जो तथ्य सामने आए उनके मुताबिक वक्फ आलिया बेगम सफीपुर उन्नाव को मुतवल्ली मोहसिन रजा और उनके भाइयों ने अपनी माता को पावर आफ एटार्नी देकर तीन हिस्सों में बेच डाला गया। बेची गयी संपत्ति की रजिस्ट्री तीन हिस्सों में हुई। पहली रजिस्ट्री वर्ष 2005 में, दूसरी 2006 और तीसरी 2011 में कराई गई। वसीम रिजवी के अनुसार बेची गयी वक्फ सम्पत्ति के एक खसरे में मोहसिन रजा के के नाना-नानी और उनके माता-पिता की चार कब्रें भी हैं। चूंकि कानून के अनुसार अगर किसी खसरे पर तीन से ज्यादा कब्रें हैं तो उसे कब्रिस्तान माना जाएगा इसलिए यह कब्रिस्तान को बेचे जाने का भी मामला है।

उन्होंने बताया कि शिया वक्फ बोर्ड उन्नाव के जिलाधिकारी से बेची गई वक्फ सम्पत्ति पर कब्जा वापस लेगा। मोहसिन रज़ा वक्फ व हज मामलों के राज्यमंत्री मोहसिन रजा का कहना है कि शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी द्वारा लगाए गए आरोप झूठे और आधारहीन हैं। उन्होंने कहा कि उनके विभाग की ही सिफारिश पर मुख्यमंत्री ने केन्द्र को सीबीआई जांच करवाने के लिए पत्र लिखा है। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन परेशान न हों, धैर्य रखें, सारा सच सी.बी.आई. जांच में खुद ही सामने आ जाएगा।

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