ताज़ा खबरें
हेमंत सोरेन ने पेश किया सरकार बनाने का दावा, 28 को लेंगे शपथ

अहमदाबाद: अहमदाबाद की एक अदालत ने दो बार समन भेजे जाने के बाद भी मानहानि के एक मामले की सुनवाई में पेश नहीं होने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ शुक्रवार को एक जमानती वारंट जारी किया। अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक (एडीसीबी) ने पिछले साल अगस्त में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इस बैंक में गृह मंत्री अमित शाह एक निदेशक हैं।

सुनवाई के दौरान शुक्रवार को सुरजेवाला के वकीलों ने छूट पाने के लिए याचिका दाखिल की। दावा किया कि हरियाणा विधानसभा चुनावों में व्यस्त होने की वजह से कांग्रेस प्रवक्ता पेश नहीं हो सके। एडीसी बैंक के वकील एसवी राजू ने कहा कि सुरजेवाला सुनवाई में जानबूझकर पेश नहीं हो रहे हैं। अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एन बी मुंशी ने सुरजेवाला के छूट प्राप्त करने के आवेदन को खारिज कर दिया और उनके खिलाफ एक जमानती वारंट जारी किया। मामले में अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।

क्या है मामला

सुरजेवाला ने पिछले साल जून में आरोप लगाया था कि एडीसी बैंक 2016 में नोटबंदी के फैसले के पांच दिन के भीतर 745.58 करोड़ रुपये मूल्य की बंद हो चुकी मुद्रा को बदलने के घोटाले में शामिल है। इसके बाद बैंक ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। एक अलग मामले में राहुल गांधी को एक ट्वीट के माध्यम से इसी तरह का आरोप लगाने के लिए आरोपी बनाया गया है।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख