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अहमदाबाद: केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने यहां एक अदालत को बृहस्पतिवार को सूचित किया कि वह इशरत जहां के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में पुलिस के पूर्व अधिकारियों-डी जी वंजारा और एन के अमीन को आरोपमुक्त किए जाने को चुनौती नहीं देगी। सीबीआई के वकील आर सी कोडेकर ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश आर के चुडावाला के समक्ष लिखित निवेदन में अपने फैसले की जानकारी दी।

अदालत ने मामले में अगली सुनवाई नौ अगस्त को तय की है। दो मई को सीबीआई की अदालत ने वंजारा और अमीन को इस मामले में इस आधार पर आरोपमुक्त कर दिया था कि राज्य सरकार ने उनके खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति नहीं दी। अदालत ने गौर किया कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 197 के तहत किसी सरकारी कर्मचारी पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की अनुमति जरूरी होती है।

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