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नई दिल्ली: राहुल गांधी को अहमदाबाद की मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेशन बैंक (एडीसी बैंक) मानहानि केस में जमानत दे दी। उनके खिलाफ एडीसी बैंक और उसके चैयरमेन अजय पटेल की तरफ से मानहानि का केस दायर किया गया था।इससे पहले, राहुल गांधी शुक्रवार को व्यक्तिगत तौर पर अहमदाबाद के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुए थे।

इससे पहले, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को आरएसएस मानहानि केस में मुंबई की अदालत ने 15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। कोर्ट में राहुल गांधी ने कहा कि वे दोषी नहीं है। जमानत मिलने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मुझ पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दस गुणा ज्यादा ताकत से लड़ेंगे। राहुल ने आगे कहा कि ये विचाराधारा की लड़ाई है।

इससे पहले, आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले के संबंध में राहुल गांधी गुरुवार की सुबह अदालत के सामने पेश हुए। यह मामला राहुल गांधी द्वारा पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को 'भाजपा-आरएसएस' विचारधारा से कथित रूप से जोड़ने से संबंधित है। मझगांव मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने फरवरी में वकील एवं आरएसएस कार्यकर्ता ध्रुतीमान जोशी की निजी शिकायत के संबंध में गांधी और माकपा नेता सीताराम येचुरी को सम्मन जारी किया था।

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